Bihar से अवैध रूप से UP लाए जा रहे थे 95 बच्चे, बाल आयोग ने Ayodhya में किया रेस्क्यू
UP बाल आयोग ने शुक्रवार को 95 बच्चों को बचाया, जिन्हें कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार (Bihar) से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था, यह घटना बाल तस्करी से जुड़ी चिंताओं पर प्रकाश डालती है। अयोध्या बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार सुबह यूपी बाल आयोग की सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदी से सूचना मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने बच्चों को बचाया। उन्होंने कहा "सुबह करीब 9 बजे यूपी बाल आयोग की सदस्य सुचित्रा चतुर्वेदी ने फोन किया और कहा कि बिहार से नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से सहारनपुर ले जाया जा रहा है और वे गोरखपुर में हैं और अयोध्या होते हुए जाएंगे। हमने बच्चों को बचाया और उन्हें खाना और चिकित्सा सहायता दी गयी है।"
- UP बाल आयोग ने शुक्रवार को 95 बच्चों को बचाया
- बच्चों को अवैध रूप से बिहार से UP ले जाया जा रहा था
- सूचना मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने बच्चों को बचाया
- बच्चों को बचाया और उन्हें खाना और चिकित्सा सहायता दी गयी
4-12 साल के बीच बच्चों की उम्र
उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को बचाया गया उनकी उम्र 4-12 साल के बीच थी। "जो लोग बच्चों को लाए थे उनके पास माता-पिता से कोई सहमति पत्र नहीं था। बच्चों की उम्र 4-12 वर्ष के बीच है और उनमें से अधिकांश ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उनके माता-पिता से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें बच्चों को जल्द सौंप दिया जाएगा।'' इससे पहले, बिहार से विभिन्न राज्यों के मदरसों में भेजे जा रहे बच्चों के एक समूह को उत्तर प्रदेश राज्य बाल आयोग ने गोरखपुर में बचाया था। बच्चों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश पर राज्य बाल पैनल द्वारा बचाया गया था।
पहले भी घटित हुई घटना
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एक्स पर एक पोस्ट में बच्चों के बचाव की बात साझा की। कानूनगो ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया, ''बिहार से दूसरे राज्यों के मदरसों में भेजे जा रहे मासूम बच्चों को एनसीपीसीआर के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य बाल आयोग की मदद से गोरखपुर में बचाया गया है।'' ''भारत के संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है, हर बच्चे के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है। ऐसे में गरीब बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर धर्म के आधार पर चंदा कमाने के लिए मदरसों में रखना यह संविधान का उल्लंघन है।
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