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आगे बढ़ी खनिज परिवहन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन की तारीख, एक जुलाई से लागू होनी थी व्‍यवस्‍था

08:15 AM Jul 03, 2024 IST
आगे बढ़ी खनिज परिवहन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन की तारीख  एक जुलाई से लागू होनी थी व्‍यवस्‍था

Bihar News: बिहार में बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रोकने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनिज परिवहन वाहनों पर अनिवार्य रूप से निबंधन संख्या लिखने का निर्णय लिया था।

Highlights

  • वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य
  • अगले माह से होगी रजिस्ट्रेशन
  • एक जुलाई से लागू होनी थी व्‍यवस्‍था

बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रोकने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनिज परिवहन वाहनों पर अनिवार्य रूप से निबंधन संख्या लिखने के निर्णय में समय को लेकर थोड़ी राहत दी है। अब यह व्‍यवस्‍था अगस्‍त महीने से लागू होगी। इसके पहले 15 मई को जारी किए गए आदेश के अनुसार इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था।

एक अगस्‍त से लागू होगी व्‍यवस्‍था

राज्य में बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने खनिज वाहनों पर निबंधन की व्यवस्था बनाई थी। इस संबंध में 15 मई को ही निर्णय लिया गया था और व्यवस्था को एक जुलाई से प्रभावी बनाया जाना था। लेकिन अब नए आदेश के तहत यह व्यवस्था एक अगस्त से प्रभावी होगी।

नंबर देने के लिए बनाई गई ये व्यावस्था

खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के चारो तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट करके उस पर सफेद रंग से छह इंच चौड़े फॉन्‍ट साइज के शब्दों में खनन वाहन निबंधन संख्या और निबंधन साफ्ट की निबंधन संख्या लिखने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि वाहनों को दूर से पहचाना जा सके और अवैध तरीके से खनन ढोने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।



विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जो वाहन एक अगस्त से प्रभावी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे उनके वाहनों के लिए ई-चालान जारी नहीं किया जाएगा।

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Aastha Paswan

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