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बिलकिस बानो के 11 दोषियों को अब मिलेगी सजा, SC ने पलटा Gujarat सरकार का फैसला

12:03 PM Jan 08, 2024 IST | NAMITA DIXIT
Bilkis Bano Case

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। बता दें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई।

गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

आपको बता दें बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्तूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, साल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगो के दौरान बिलकिस बानो से बलात्कार और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार (08 जनवरी) को फैसला करेगा. सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट ने 11 दिनों की व्यापक रूप से सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को उचित ठहराते हुए कहा था कि इन लोगों ने सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया है।

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