W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

विधानसभा में नगर निकायों की 50 फीसदी सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी विधेयक पारित

असम विधानसभा ने बृहस्पतिवार को बारी-बारी से 10 साल के वास्ते राज्य के नगर निकायों की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी दो विधेयक पारित किये।

12:48 AM Dec 24, 2021 IST | Shera Rajput

असम विधानसभा ने बृहस्पतिवार को बारी-बारी से 10 साल के वास्ते राज्य के नगर निकायों की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी दो विधेयक पारित किये।

विधानसभा में नगर निकायों की 50 फीसदी सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी विधेयक पारित
असम विधानसभा ने बृहस्पतिवार को बारी-बारी से 10 साल के वास्ते राज्य के नगर निकायों की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी दो विधेयक पारित किये।
असम नगरपालिका (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तावित करता है कि किसी भी नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
असम नगरपालिका अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन के अनुसार, ऐसी सीटें प्रत्येक नगर पालिका में हर 10 साल में बारी-बारी के हिसाब से आवंटित की जाएंगी।
शहरी विकास मंत्री अशोक सिंघल ने कहा, ”एक वार्ड को 10 साल के लिए आरक्षण प्रदान करने का कदम महिलाओं को चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इन्हें शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लागू की गई योजनाओं में स्थिरता लाने में सक्षम करेगा।”
विधानसभा ने गुवाहाटी नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 भी पारित किया, जो इसके पार्षदों के प्रत्यक्ष चुनाव में महिला आरक्षण के कार्यकाल को 10 साल तक बढ़ाता है।
Advertisement
Advertisement
Author Image

Shera Rajput

View all posts

Advertisement
Advertisement
×