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बीएमसी ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर होली मनाने पर लगायी रोक

कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी।

11:33 PM Mar 23, 2021 IST | Shera Rajput

कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी।

बीएमसी ने कोविड 19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर होली मनाने पर लगायी रोक
कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। 
शहर में मंगलवार को कोविड-19 के 3,512 नये मामले सामने आये और आठ मरीजों की जान चली गयी। 
नगर निकाय ने एक परिपत्र में निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध की घोषणा की। 
परिपत्र में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
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Shera Rajput

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