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Bombay High Court ने शरद पवार के पोते की फैक्ट्री बंद करने के MPCB के आदेश को किया रद्द

12:20 AM Oct 20, 2023 IST | Shera Rajput

गुरुवार को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस आदेश को Bombay High Court ने रद्द कर दिया, जिसमें NCP चीफ शरद पवार के पोते और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार द्वारा नियंत्रित फैक्ट्री को बंद करने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस नितिन इनामदार और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने MPCB से रोहित पवार द्वारा संचालित चीनी फैक्ट्री बारामती एग्रो लिमिटेड को दिए गए 27 सितंबर के नोटिस पर पुनर्विचार करने को कहा।
27-28 सितंबर की रात को पारित आदेश के तहत, MPCB ने फैक्ट्री को 72 घंटों के भीतर डिस्टिलरी यूनिट के लिए अपनी विनिर्माण सुविधा बंद करने को कहा। नोटिस को रोहित पवार ने High Court में यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि यह राजनीतिक दबाव बनाने के लिए जारी किया गया था क्योंकि वह शरद पवार गुट से हैं।
29 सितंबर को High Court ने MPCB को मामले की अगली सुनवाई तक अपने निर्देशों पर अमल नहीं करने का आदेश दिया था।
वकील अक्षय शिंदे के माध्यम से दायर याचिका में बारामती एग्रो लिमिटेड, जिसने 2007-2008 में परिचालन शुरू किया था, ने कहा कि उसे 2022 में पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, हालांकि हाल के निरीक्षण के दौरान MPCB ने कुछ कथित अनियमितताओं का पता लगाया और 15 साल पुरानी फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया।

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