For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

बंबई उच्च न्यायालय ने नागपुर भूमि आवंटन मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दी राहत

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राहत देते हुए नागपुर भूमि आवंटन मामले के संबंध में शिंदे द्वारा पिछले सप्ताह जारी नियमितीकरण के आदेश को वापस लेने को बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया।

01:15 AM Dec 23, 2022 IST | Shera Rajput

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राहत देते हुए नागपुर भूमि आवंटन मामले के संबंध में शिंदे द्वारा पिछले सप्ताह जारी नियमितीकरण के आदेश को वापस लेने को बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया।

बंबई उच्च न्यायालय ने नागपुर भूमि आवंटन मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दी राहत
बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राहत देते हुए नागपुर भूमि आवंटन मामले के संबंध में शिंदे द्वारा पिछले सप्ताह जारी नियमितीकरण के आदेश को वापस लेने को बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया।
Advertisement
यह मामला पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में शहरी विकास मंत्री रहते हुए शिंदे की ओर से नागपुर में एक भूखंड को आवंटित करने से संबंधित है। उच्च न्यायालय को पहले बताया गया था कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए तय जमीन निजी व्यक्तियों को आवंटित की गई थी।
उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति एम डब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने 2021 में शिंदे द्वारा लिए गए भूमि आवंटन के फैसले पर इस साल 14 दिसंबर को यथास्थिति का आदेश दिया था।
खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को कहा, ”इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब मुख्यमंत्री ने अपने दिनांक 16-12-2022 के आदेश के अनुसार नियमितीकरण का आदेश वापस ले लिया है, हमारा विचार है कि इस न्यायालय की ओर से 14-12-2022 को पारित आदेश का मकसद पूरा हो गया है अब यह मुद्दा खत्म हो गया है।”
Advertisement
Advertisement
Author Image

Shera Rajput

View all posts

Advertisement
×