बॉम्बे हाईकोर्ट ने Yuzi और Dhanashree के बीच तलाक की कार्यवाही में कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ किया
युजवेंद्र और धनश्री के तलाक में हाईकोर्ट ने दी राहत, कूलिंग-ऑफ अवधि माफ
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी कोरियोग्राफर पत्नी धनश्री वर्मा द्वारा आपसी सहमति से चल रही तलाक की कार्यवाही में कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया।न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने पारिवारिक अदालत को निर्देश दिया कि वह आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चहल की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को तलाक की याचिका पर फैसला करे। लेग स्पिनर को आईपीएल 2025 की नीलामी में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा था।
चहल को भुगतान करना है 4.75 करोड़ रुपये
चहल और धनश्री के बीच तलाक को लेकर हुई मध्यस्थता के दौरान सहमति बनी थी कि चहल को धनश्री को ₹4.75 करोड़ का भुगतान करना होगा. हालांकि, चहल ने अभी तक केवल ₹2.37 करोड़ का भुगतान किया है. अब, कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला 20 मार्च को करेगा.
कोर्ट ने माफ किया कूलिंग-ऑफ पीरियड
कोर्ट ने यह फैसला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया कि चहल और धनश्री ढाई साल से अलग रह रहे थे और इस दौरान दोनों के बीच गुजारा भत्ता पर भी सहमति बन गई थी. इस वजह से कोर्ट ने कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ करने की याचिका को मंजूरी दी, जिससे तलाक की प्रक्रिया में तेजी आई.
अब, इस मामले पर अंतिम फैसला 20 मार्च को सुनाया जाएगा, जिससे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. इस दौरान कोर्ट के आदेश के बाद दोनों के बीच के सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा.