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दिल्ली में BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल वाहनों को चलाने की मिलेगी अनुमति, AQI में आया सुधार ?

बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने वाहनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। रविवार को इसमें से कुछ प्रतिबंधों को समाप्त क्र दिया है।

09:49 AM Nov 14, 2022 IST | Desk Team

बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने वाहनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। रविवार को इसमें से कुछ प्रतिबंधों को समाप्त क्र दिया है।

दिल्ली में bs 4 डीजल और bs 3 पेट्रोल वाहनों को चलाने की मिलेगी अनुमति  aqi में आया सुधार
बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने वाहनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। रविवार को इसमें से कुछ प्रतिबंधों को समाप्त क्र दिया है। अब BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के मालिक सड़कों पर गाड़ी चला सकते है। लेकिन, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि पाबंदियां जारी रहनी चाहिए या नहीं, इस पर फैसला करने के लिए आज को बैठक होगी।
चर्चा के लिए आज बैठक
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, “प्रतिबंध 13 नवंबर तक लागू थे और उन्हें अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। पिछले चार दिनों में शहर में एक्यूआई स्थिर रहा है। क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए है।” आज एक बैठक।”
दिल्ली में आज से BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल वाहनों को सड़को पर चला सकते है। लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। हवा की गुणवत्ता रविवार को एक्यूआई 303 के साथ “बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज़ की गयी थी । दिल्ली का PM2.5 बढ़कर 24% हो गया है। अगले दो दिनों तक हवा “बहुत खराब” रहने की उम्मीद जताई जा रही है ।
20 हजार रुपये का जुर्माना
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा था, ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने सोमवार को एक आदेश में कहा था कि नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाते पाए जाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए तैनात आपातकालीन सेवाएं और वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था, ”संशोधित जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (four wheelers) के चलने पर प्रतिबंध रहेगा. यह निर्देश 13 नवंबर से लागू रहेगा। 
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