घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत याचिका खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक छात्रा के यौन शोषण के मामले में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
05:39 PM Nov 15, 2019 IST | Shera Rajput
Advertisement
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक छात्रा के यौन शोषण के मामले में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
Advertisement
Advertisement
बसपा सांसद की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने यह आदेश पारित किया।
Advertisement
उल्लेखनीय है कि बलिया की रहने वाली छात्रा ने 1 मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2015 में वाराणसी में पढ़ाई के दौरान उसने छात्र संघ चुनाव लड़ा और इस बीच वह अतुल राय के संपर्क में आई।
प्राथमिकी में छात्रा ने आरोप लगाया है कि 7 मार्च, 2018 को आरोपी राय ने उसे अपने वाराणसी फ्लैट में बुलाया और उसका यौन शोषण किया और इसका एक वीडियो भी बनवाया। बाद में राय ने उसके साथ बलात्कार किया जिसके लिए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
अतुल राय के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक कारणों से उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे।
हालांकि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़िता की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए वादी पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी का कई मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है और जमानत पर रिहा होने पर वह जांच प्रभावित कर सकता है।

Join Channel