Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

Budget 2024: खरीदारों को 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर लगेगा 1% TDS

07:28 PM Jul 23, 2024 IST | Pannelal Gupta

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 50 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगेगा, भले ही लेनदेन में कई खरीदार और विक्रेता शामिल हों।

Highlights

50 लाख से अधिक संपत्ति की बिक्री पर लगेगा 1% TDS

'कर' प्रावधानों की गलत व्याख्या के मामलों के बीच सीतारमण ने अपने बजट(Budget 2024) भाषण में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि कई विक्रेताओं या खरीदारों से जुड़ी 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक प्रतिशत की दर से 'स्रोत पर कर कटौती' लागू होगी।

Budget 2024 भाषण में अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस उल्लेख

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के प्रावधान का उल्लेख किया। बजट(Budget 2024) दस्तावेज के मुताबिक, अधिनियम की धारा 194-आईए में कृषि भूमि से इतर अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए जाने वाले के भुगतान पर कर कटौती का प्रावधान है। इसे स्पष्ट करने के लिए इस धारा में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में किए गए संशोधन एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

सीतारमण ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक विक्रेता या खरीदार होने की स्थिति में भुगतान सभी विक्रेताओं को चुकाई गई राशि का योग होगा।’’

खरीदार राशि पर TDS काटने के लिए जिम्मेदार

कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, एक खरीदार अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विक्रेता को भुगतान की गई राशि पर टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है।
बजट दस्तावेज में सरकार ने धारा 194-आईए की उप-धारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी अचल संपत्ति का एक से अधिक खरीदार या विक्रेता होने पर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए चुकाई गई कुल राशि को इसका मूल्य माना जाएगा।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Next Article