हरियाणा के सोनीपत में 17 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर
सोनीपत में अवैध दुकानों पर बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर रद्द
हरियाणा में सोनीपत के सुभाष चौक पर अतिक्रमण हटाने की लंबी प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से बनी 17 दुकानों को हटाने पर लगे स्टे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। प्रशासन जल्द ही इन दुकानों “पर बुलडोजर चलाएगा और दुकानें तोड़कर यहां पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सुभाष चौक पर स्थित 17 दुकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इस घटना से .17 ” दुकानदारों की रोजी-रोटी संकट में पड़ गई है। स्थानीय विधायक और मेयर के प्रयासों के बावजूद, अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इस मामले में प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है।
प्रशासन ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करंगे। प्रभावित दुकानदारों को पहले ही ESI डिस्पेंसरी के सामने दुकानें देने का प्रस्ताव दिया जा चुका है, जिसे कुछ दुकानदारों ने स्वीकार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुभाष चौक पर रहने वाले लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अब उम्मीद है कि जल्द ही यहां पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी ।
सुभाष चौक पर 17 दुकानदार कास्टोडियन की ज़मीन पर करीबन 40 साल बैठे हैं। सोनीपत नगर पालिका के अंतर्गत पहले दुकानदारों से किराया लिया जाता था।लेकिन पिछले करीबन 15 से 20 साल किराया लेना बंद हो गया है।