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नालासोपारा में हाई कोर्ट के आदेश पर 34 अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर

नालासोपारा में हाई कोर्ट के आदेश पर 34 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया।

12:50 PM Jan 24, 2025 IST | Rahul Kumar Rawat

नालासोपारा में हाई कोर्ट के आदेश पर 34 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया।

नालासोपारा में हाई कोर्ट के आदेश पर 34 अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर

महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को 34 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान इलाके में पोकलेन, जेसीबी और सुरक्षाबलों के 400 जवान तैनात थे। जिले के नालासोपारा पूर्व की अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी के लिए आरक्षित जमीन पर 41 अवैध इमारतें खड़ी कर ली गई थीं। हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद वसई विरार शहर महानगरपालिका ने सात इमारतों को पहले ही गिरा दिया था। शेष 34 इमारतों को गुरुवार को ध्वस्त किया गया।

अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया

मौके पर तैनात एसीपी उमेश माने पाटील ने मीडिया को बताया, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार महानगर पालिका के तहत अवैध इमारतों के तोड़े जाने की कार्रवाई आज हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 50 पुलिस के जवानों का तैनात किया गया है। इसमें पुलिस के बड़े अधिकारी और कांस्टेबल भी हैं। महाराष्ट्र सुरक्षाबल के जवान भी मौजूद हैं। वसई विरार शहर महानगरपालिका के सहायक आयुक्त मोहन संखे ने बताया, इसके पहले सात अवैध इमारतों को तोड़ा जा चुका है, बाकी 34 अवैध इमारतों पर आज कार्रवाई हो रही है।

400 से ज्यादा जवानों की तैनाती

अवैध इमारतों को गिराने के लिए पोकलैंड, जेसीबी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए 400 जवानों की तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट द्वारा हाल में महानगर पालिका को सभी 41 अवैध इमारतों को तोड़ने का आदेश जारी करने के बाद राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली थी। विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी के नेता इस कार्रवाई पर सत्ताधारी महायुति सरकार को घेर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से 41 इमारतों में रहने वाले लगभग दो हजार परिवारों पर असर पड़ेगा।

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