बर्दवान विस्फोट : जेएमबी आतंकवादी को 29 साल की जेल की सजा
एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के प्रमुख कौसर को बर्दवान विस्फोट मामले में 35,000 रुपये के जुर्माने के साथ 29 साल के कारावास की सजा सुनाई। एनडीआईए के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
11:46 PM Feb 10, 2021 IST | Shera Rajput
एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के प्रमुख कौसर को बर्दवान विस्फोट मामले में 35,000 रुपये के जुर्माने के साथ 29 साल के कारावास की सजा सुनाई। एनडीआईए के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश के निवासी कौसर उर्फ बोमा मिजान को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम गतिविधियां (यूएपीए), शस्त्र अधिनियम और विदेशी अधिनियम के कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।
अधिकारी ने कहा कि कौसर भारत में अभियुक्त जेएमबी का प्रमुख था, और जनवरी 2018 में बिहार में बोध गया विस्फोट से संबंधित एक अन्य एनआईए मामले में भी दोषी था।
मामला 2 अक्टूबर 2014 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के व्यस्त खड़गगढ़ इलाके में किराए के मकान की पहली मंजिल पर एक शक्तिशाली आईईडी विस्फोट से संबंधित है।
आईईडी गलती से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्यों द्वारा अपने निर्माण के समय फूट गया, जिसमें दोनों आतंकवादियों ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया था।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुरू में एक मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एनआईए ने 10 अक्टूबर 2014 को जांच को अपने कब्जे में लिया।
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