एक्सिस बैंक देगा पीड़ितों को 73.93 लाख रुपये का मुआवजा, जानिए क्या है पूरा मामला
Cheque Fraud Case : चेक फ्रॉड मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बड़ा फैसला करते हुए एक्सिस बैंक को धोखाधड़ी के शिकार हुए पांच व्यक्तियों को 73.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि को चेक फ्रॉड का शिकार होने वाले पांच पीड़ितों को मिलेगा। मामला, जो कि 15 साल तक चला था, अब नियायिक प्रक्रिया के बाद अंजाम पाया है।
(Cheque Fraud Case) मामले की शुरुआत 24 मई 2008 को हुई थी, जब एक पीड़ित अपने बैंक खाते से पैसे निकालने गए थे। उनके खाते में 11.93 लाख रुपये थे, लेकिन बाद में बैंक ने उन्हें बताया कि उनके खाते में केवल 10,000 रुपये बचे थे। जांच में पता चला कि गुरविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने फर्जी चेक का उपयोग करके पीड़ित के खाते से 11.83 लाख रुपये निकाल लिए थे, जिसकी खाताधारक को जानकारी नहीं थी। इसी तरह की चार घटनाएं सामने आईं, जिसमें कुल 68.93 लाख रुपये फर्जी चेक के माध्यम से निकाले गए थे।
इसके बाद, एक्सिस बैंक ने त्वरित एफआईआर दर्ज करने के साथ ही मुख्य संदिग्ध गुरविंदर सिंह के खिलाफ धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत कानूनी कदम उठाए। बैंक ने रिजर्व बैंक को भी इस चेक फ्रॉड (Cheque Fraud Case) की जानकारी पहुंचाई और एक स्पेशल टीम गठित की। टीम ने जांच में पाया कि सभी खातों को खोलते समय केवाईसी नियमों का पालन किया गया था।
NCDRC ने इस मामले में एक्सिस बैंक को 68.93 लाख रुपये चुकाने के अलावा पांच पीड़ितों को और 5 लाख रुपये के रूप में जुर्माना देने का आदेश दिया। यह आदेश पीड़ितों के पक्ष में लंबी संघर्ष के बाद आया है, जिसमें विभिन्न स्तरों के उपभोक्ता आयोगों और न्यायिक संस्थाओं का समर्थन मिला है।
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