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DGCA : सीप्लेन संचालन की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए, नागरिक विमानन नियामक, DGCA ने अपने नियामक प्रावधानों में संशोधन किया है। डीजीसीए ने बताया कि महत्वपूर्ण संशोधन बुनियादी ढांचे की प्रक्रियाओं, पायलट प्रशिक्षण आवश्यकताओं और नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करेंगे, जिससे दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों तक सीप्लेन सेवाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त होगा।
Highlight :
शुरू में 2008 में स्थापित, सीप्लेन संचालन के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा लंबे समय से लंबित थी। DGCA कार्य समूह के अनुसार उक्त नियामक ढांचे के युक्तिकरण और संशोधन की सिफारिश करते हुए, संशोधित नियम (सीएआर सेक्शन 3 सीरीज सी पार्ट IX और सीएआर सेक्शन 7 सीरीज बी पार्ट XVI) प्रख्यापित किए गए हैं, एक आधिकारिक बयान में कहा गया। संशोधित नियमों में सीप्लेन संचालन के लिए आसान प्रशिक्षण आवश्यकताओं और सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।
वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस वाले पायलट अब वैश्विक स्तर पर किसी भी आईसीएओ-मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन में प्रशिक्षण लेकर सीप्लेन-रेटेड पायलट के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक भूमिकाओं के लिए नए प्रशिक्षण अवसरों से देश भर में सीप्लेन हब में रोजगार की संभावना बढ़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सीप्लेन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन प्रदान करने और हितधारकों, जिनमें DGCA, राज्य सरकारें, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइंस और विमान निर्माता शामिल हैं, के साथ जुड़ने की पहल की। इन सहयोगी प्रयासों ने सुनिश्चित किया है कि नए नियम प्रमुख हितधारकों की चिंताओं को संबोधित करते हैं और इस विशिष्ट क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
संशोधित नियामक प्रावधानों के साथ, सीप्लेन ऑपरेटर देश भर में सीप्लेन सेवाओं का और विस्तार करने और देश के सबसे दूरदराज के हिस्सों तक पहुँचने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और अनुकूलित बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरलीकृत जल हवाई अड्डे की आवश्यकताएँ आवश्यक सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए किफायती और कुशल संचालन में भी सहायता करेंगी।