प्रत्यक्ष कर संग्रह में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी, 8.1 लाख करोड़ रुपये हुआ
Direct tax collection: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि 2024-15 में अब तक सरकार द्वारा सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर 8.13 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि में सकल कर संग्रह 6.55 लाख करोड़ रुपये था।
प्रत्यक्ष कर संग्रह 24 प्रतिशत बढ़कर 8.1 लाख करोड़
शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह की बात करें तो यह 5.65 लाख करोड़ रुपये से 22.5 प्रतिशत बढ़कर 6.92 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि के लिए रिफंड 90,028 करोड़ रुपये से 33.5 प्रतिशत बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें शामिल प्रत्यक्ष करों में कॉर्पोरेट कर, व्यक्तिगत आयकर, प्रतिभूति लेनदेन कर, समतुल्य शुल्क, फ्रिंज लाभ कर, संपत्ति कर, बैंकिंग नकद लेनदेन कर, होटल रसीद कर, ब्याज कर, व्यय कर, संपत्ति शुल्क और उपहार कर शामिल हैं।
ITR दाखिल करने में उछाल
अन्य समाचारों में, करदाताओं और कर पेशेवरों ने समय पर अपना अनुपालन किया, जिससे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में उछाल आया, जिसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2024 तक दाखिल किए गए आईटीआर का एक नया रिकॉर्ड बना। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में पहले कहा गया था कि 31 जुलाई, 2024 तक दाखिल किए गए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कुल ITR की संख्या 7.28 करोड़ से अधिक है, जो आकलन वर्ष 2023-24 (6.77 करोड़) के लिए दायर कुल आईटीआर से 7.5 प्रतिशत अधिक है।
करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस साल बढ़ती संख्या में करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ ITR में से, नई कर व्यवस्था में 5.27 करोड़ दाखिल किए गए हैं, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में 2.01 करोड़ दाखिल किए गए थे। इस प्रकार, लगभग 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है, जबकि शेष 28 प्रतिशत पुरानी कर व्यवस्था में बने हुए हैं। 31 जुलाई, 2024 (वेतनभोगी करदाताओं और अन्य गैर-कर लेखा परीक्षा मामलों के लिए नियत तिथि) को आईटीआर दाखिल करने का चरम था, जिसमें एक ही दिन में 69.92 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। पहली बार दाखिल करने वालों से कुल 58.57 लाख आईटीआर रिपोर्ट किए गए, जो कर आधार के विस्तार का एक उचित संकेत है। करदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने असत्यापित आईटीआर को सत्यापित करें, यदि कोई हो। करदाताओं से आग्रह किया जाता है कि जो किसी भी कारण से नियत तिथि के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक गए हैं, वे अपनी फाइलिंग शीघ्रता से पूरी करें।
(Input From ANI)
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