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अब ड्राइविंग लाइसेंस लेना हुआ आसान, प्राइवेट सेंटर पर भी होगा टेस्ट, नहीं खाने पड़ेंगे धक्के

12:54 PM May 23, 2024 IST
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Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नियमों में रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालयने कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 जून से प्रभावी हो जाएंगे। नए नियमों को लाने का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को तेज करने और रोड सेफ्टी को बेहतर करना है। इन नए नियमों क्या-क्या प्रावधान हैं और आम आदमी के लिए व्यवस्था में क्या परिवर्तन आएगा।

1 जून से बदलेंगे

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने की प्रक्रिया में अहम बदलाव कर दिया है. अगले महीने यानी एक जून, 2024 से आप क्षेत्रिय परिवहन कार्यालयों (RTO) के साथ ही ड्राइविंग टेस्‍ट अपने नजदीकी प्राइवेट सेंटर या ड्राइविंग स्‍कूल में जाकर दे सकेंगे. इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की परमिशन दी जाएगी. इस बदलाव की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा।

प्राइवेट सेंटर के लिए नियम-शर्तें

टू-व्हीलर की ट्रेनिंग के लिए ड्राइविंग स्कूल के पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और फोर-व्हीलर के लिए 2 एकड़ ज़मीन। स्कूल में ही गाड़ी चलाने का टेस्ट देने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्‍कूल में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए और 5 साल का गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए।

 

करनी होगी कम कागजी कार्रवाई

लाइसेंस बनवाने के लिए अब कम कागजी कार्रवाई करनी होगी। आवेदक को सिर्फ वही ज़रूरी दस्तावेज़ देने होंगे, जो लाइसेंस के प्रकार के हिसाब से बताए जाएंगे। परिवहन विभाग आवेदक को पहले ही बता देगा कि उसे कौन-से दस्तावेज़ उपलब्‍ध कराने हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी. लाइसेंस बनवाने को ऑनलाइन और आफॅलाइन, आवेदन किया जा सकता है. आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. हालांकि आवेदन जमा करने के लिए संबंधित RTO भी जा सकते हैं

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

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