वित्त मंत्रालय ने सोने और चांदी पर बढ़ाई Import Duty: कब से होगा लागू ?
Gold and Silver Import Duty Increased: वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले ही सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत, इस इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 12.50 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही, कीमती मेटल्स के सिक्कों पर भी कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है।
सोने-चांदी पर नई ड्यूटी का आंकड़ा:
(Gold and Silver Import Duty Increased)अब सोने-चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी 15 फीसदी होगी, जिसमें 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और 5 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) शामिल हैं। हालांकि, इस पर सोशल वैलफेयर सेस (SWS) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस निर्णय के तहत, गोल्ड और सिल्वर से जुड़े छोटे कंपोनेंट्स जैसे हुक, क्लैस्प, क्लैम्प, पिन, कैच और स्क्रू पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। ये छोटे कंपोनेंट्स खासकर गहनों को सही से बांधने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
Precious Metals Catalyst पर इंपोर्ट ड्यूटी में हुए बदलाव:
(Gold and Silver Import Duty Increased) प्रीशियस मेटल्स कैटालिस्ट पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ाया गया है और यह बढ़कर 14.35 फीसदी हो गया है। इसमें 10 फीसदी की बेसिक कस्टम ड्यूटी और 4.35 फीसदी की AIDC शामिल हैं। इस पर सोशल वैलफेयर सेस यानि की SWS लगेगा।
नए इंपोर्ट ड्यूटी कब से होगी लागू :
(Gold and Silver Import Duty Increased) नई इंपोर्ट ड्यूटी की नई दरें 22 जनवरी से लागू हो गई हैं। यह फैसला बजट से पहले ही आम लोगों को सोने और चांदी के खरीद पर असर डालेगा।
बजट से 8 दिन पहले क्यों आया सरकार का फैसला:
(Gold and Silver Import Duty Increased) केंद्र सरकार ने इस निर्णय को इसलिए लिया है क्योंकि सोने-चांदी के इंपोर्ट और गोल्ड-सिल्वर के कंपोनेंट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में संतुलन बनाए रखने की जरूरत थी। यह निर्णय इसके उचित और निष्कर्ष संचालन के लिए लिया गया है।
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