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GST काउंसिल बैठक में बड़ा फैसला, हॉस्टल फीस पर टैक्स की माफी

11:42 AM Jun 23, 2024 IST
gst काउंसिल बैठक में बड़ा फैसला  हॉस्टल फीस पर टैक्स की माफी

GST Meeting: GST काउंसिल की शनिवार 22 जून को हुई बैठक में छात्रों के हित के लिए भी बड़ा फैसला किया गया। काउंसिल ने कहा कि अब किसी शैक्षणिक संस्थान पर परिसर के बाहर छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जीएसटी नहीं देना होगा।

हॉस्टल फीस पर टैक्स की माफी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  की अध्यक्षता में GST काउंसिल (GST Council) की बैठक 22 जून को हुई। मोदी 3.0 सरकार में जीएसटी की इस पहली बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। काउंसिल ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। काउंसिल ने कहा कि अब किसी शैक्षणिक संस्थान पर परिसर के बाहर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी GST नहीं देना होगा।

हॉस्टल फीस पर टैक्स नहीं लगाने के साथ शर्त यह होगी कि फीस की ऊपरी सीमा 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी और छात्र को हॉस्टल में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में स्थित हॉस्टल को पहले से ही जीएसटी से छूट दी गई है।

8 महीने बाद हुई GST काउंसिल की बैठक

बता दें कि GST काउंसिल की 53वीं बैठक शनिवार (22 अप्रैल, 2024) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुई GST काउंसिल की पहली बैठक थी। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक करीब 8 महीने पहले अक्टूबर, 2023 में हुई थी।

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Aastha Paswan

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