Interim Budget 2024: टैक्सेशन के जरिए एक करोड़ मतदाताओं को कुछ इस तरह मिलेगा फायदा
Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है जिसमें कई वर्गों को फायदा मिलता दिख रहा है। अंतरिम बजट में टैक्सेशन से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन फिर भी एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल1962 से जितने पुराने टैक्स से जुड़े विवादित मामले चलते आ रहे हैं उसके साथ वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है
- अंतरिम बजट में टैक्सेशन से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया गया है
- टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी 1 करोड़ मतदाताओं को फायदा
- वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया
इसी प्रकार 2010-11 से 2014-15 के बीच चल रही प्रत्यक्ष टैक्स मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के केसेस को वापस ले लिया जाएगा। ऐसा होने से एक करोड़ के आसपास करदाताओं को लाभ प्राप्त होगा। डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टैक्स के साथ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए भी समान दरों को बरकरार रखा गया है। स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ व पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को टैक्स सुविधाएं दी जाएंगी।
फैसले से किसको होगा फायदा
सुबह बजट भाषण में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी, गैर-सत्यापित, गैर-समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित पच्चीस हजार रुपए (25,000) तक तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित दस हजार रुपए (10,000) तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूं। इससे लगभग एक करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है'।
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