विमान अधिनियम 1934 में अस्पष्टता और अनावश्यकता को दूर करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित
Ircraft Act 1934 passed: शुक्रवार को लोकसभा ने चर्चा और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के जवाब के बाद ध्वनिमत से भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पारित कर दिया। इस विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात तथा इससे जुड़े मामलों के विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान है।
विधेयक लोकसभा में पारित हुआ
गुरुवार को संसद में विधेयक पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि विमान अधिनियम 1934 में लाया गया था और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई बार संशोधनों को अधिनियम में शामिल किया गया था। मंत्री ने जवाब के दौरान कहा कि नया विमानन विधेयक हवाई यात्रा के नए क्षेत्र खोलेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सीप्लेन और हेलीकॉप्टर के डिजाइन पर विचार कर रहा है और यह विधेयक हमें ऐसा करने में मदद करेगा
अधिक अस्पष्टता और विरोधाभास पैदा किया
उन्होंने कहा कि इन संशोधनों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) जैसे आंतरिक संगठनों के कामकाज के संदर्भ में बहुत अधिक अस्पष्टता और विरोधाभास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय वायुयान विधायक लाया गया है। मंत्री ने कहा कि विधेयक अतिरेक को कम करने में मदद करेगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि इसमें डिजाइन, रखरखाव और निर्माण के लिए उचित परिभाषाएँ प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा, "1934 का अधिनियम जो था, उसमें 21 बार संशोधन किया गया। और इसे इस तरह से संशोधित किया गया कि जब भी कोई नया SARP (मानक और अनुशंसित अभ्यास) आ रहा था, तो हम इसे पुराने बिल में जोड़ रहे थे। कोई उचित संरचना नहीं थी।" 41 मिनट के उत्तर के दौरान, मंत्री ने समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 157 हवाई अड्डे हो गई। इस अवधि के दौरान देश में यात्रियों की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 153 मिलियन हो गई। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 43 मिलियन से बढ़कर 66.7 मिलियन हो गई है।
(Input From ANI)
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