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KYC की डेडलाइन से पहले निवेशकों को मिली ये बड़ी राहत

10:51 AM Mar 31, 2024 IST
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आज के समय में देश में लाखों ऐसे निवेशक हैं, जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं।वित्त वर्ष 2023-24 का आज आखिरी दिन है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के साथ-साथ कई अहम कामों की डेडलाइन भी है। म्यूचुअल फंड केवाईसी की डेडलाइन उनमें से एक है। हालांकि डेडलाइन पार होने से ऐन पहले म्यूचुअल फंड के निवेशकों को बड़ी राहत मिल गई है।

पहली KYC की डेडलाइन

दरअसल, म्यूचुअल फंड के निवेशकों को फ्रेश केवाईसी कराने के लिए कहा गया है. यानी म्यूचुअल फंड के सभी मौजूदा निवेशकों को नए सिरे से केवाईसी कराने की जरूरत है। इस केवाईसी की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की गई है। पहले कहा जा रहा था कि डेडलाइन तक फ्रेश केवाईसी नहीं कराने वाले निवेशकों के म्यूचुअल फंड अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे।

31 मार्च तक फ्रेश KYC कराने की बाध्यता नहीं

आपको बता दें केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी सीडीएसएल वेंचर्स ने डेडलाइन से ऐन पहले 28 मार्च को सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूटर्स के साथ एक अपडेट साझा किया है। उसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांजेक्शन करते रहने के लिए निवेशकों के साथ 31 मार्च तक फ्रेश केवाईसी कराने की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई निवेशक आज तक फ्रेश केवाईसी नहीं करा पाता है, तब भी वह अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में ट्रांजेक्शन कर पाएगा।

SIP-SWP पर नहीं होगा कोई असर

बता दें म्यूचुअल फंड के निवेशकों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर वह 31 मार्च तक केवाईसी नहीं करा पाए तो उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। अकाउंट ब्लॉक होने का मतलब है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) आदि भी ब्लॉक हो जाएंगे।

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है।

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