RBI ने राजस्थान के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक आज कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार बंद कर देता है।
Highlights
- RBI का बड़ा एक्शन
- रद्द किया सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस
- 28 फरवरी से बंद हुई सर्विस
RBI का बड़ा एक्शन
RBI ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में 27 फरवरी को आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया है कि 28 फरवरी से बैंक को अपना कारोबार बंद कर देना है। RBI के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, राजस्थान से भी बैंक को बंद करने और इसके लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
सार्वजनिक हित पर विपरीत असर पड़ेगा
RBI का कहना है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर बैंक को अपना बैंकिंग व्यवसाय आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान को 'बैंकिंग' का व्यवसाय संचालित करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें दूसरी बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा राशि का पुनर्भुगतान शामिल है।
कस्टमर के लिए विकल्प
बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 30 नवंबर, 2023 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा का 45.22 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
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