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बिहार में 8,093 लिपिकों की होगी भर्ती, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं

02:51 AM Jun 10, 2025 IST | IANS

मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं

बिहार में 8 093 लिपिकों की होगी भर्ती  मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

बिहार में पंचायती राज और ग्राम पंचायत कार्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के लिए 8,093 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में महिला सरकारी सेवकों के लिए अवसान सुविधा और अन्य पदों के सृजन के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने, पंचायत स्तरीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा समुचित अभिलेखन के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय और पंचायत राज अभियंत्रण संगठन कार्यालय के लिए जल्द ही 8,093 लिपिकों की बहाली की जाएगी। बिहार मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापना स्थल के निकट अवसान सुविधा उपलब्ध कराने की नीति के निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में विभिन्न श्रेणी के चार नियोजन आधारित पदों को सृजित किया गया है। वहीं पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी इकाई की स्थापना एवं संचालन के लिए 36 नए पदों को सृजित किया गया है।

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इसके अलावा बैठक में कृषि विपणन निदेशालय में विभिन्न कोटि के 14 पदों को सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के चिह्नित नौ जनजाति के योग्य लाभुकों को केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ देने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए ‘बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025’ बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

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