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MP में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को कैबिनेट की मंजूरी

राज्य में सुरक्षित और सुविधाजनक बस सेवा के लिए 101.20 करोड़ रुपये मंजूर

01:54 AM Apr 01, 2025 IST | Vikas Julana

राज्य में सुरक्षित और सुविधाजनक बस सेवा के लिए 101.20 करोड़ रुपये मंजूर

mp में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को कैबिनेट की मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी दी है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्री बस सेवाएं प्रदान करेगी। इस योजना में संरचित यातायात, मार्ग सर्वेक्षण और बस आवृत्ति निर्धारण शामिल है। सेवा के संचालन के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा और डिजिटल आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बस ऑपरेटरों को विनियमित किया जाएगा।

मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद ने राज्य में शहरी और ग्रामीण मार्गों पर व्यवस्थित, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के शुभारंभ को मंजूरी दी। इस योजना में यात्री बसों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए संरचित यातायात, मार्ग सर्वेक्षण और बस आवृत्ति निर्धारण शामिल है। कैबिनेट मंत्रियों ने फैसला किया कि निजी क्षेत्र सुरक्षित और विनियमित यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के संचालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल अपनाया जाएगा।

डिजिटल आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निजी बस ऑपरेटरों को विनियमित किया जाएगा। संपूर्ण बस संचालन की निगरानी आईटी आधारित प्रणाली के जरिए की जाएगी, जिसमें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस परिवहन सेवा को शुरू करने के लिए सीड कैपिटल के रूप में 101.20 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए। साथ ही राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाने को भी मंजूरी दी गई।

सरकारी शिकायतें दर्ज करना होगा आसान, सरकार ला रही बहुभाषी समाधान

वर्तमान में मध्य प्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए कंपनी अधिनियम के तहत एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) हैं, जिनमें से 16 चालू हैं। इन कंपनियों को सात संभागीय कंपनियों में विलय किया जाएगा। इन सात कंपनियों की देखरेख के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी। इस फैसले में रीवा और ग्वालियर की मौजूदा परिवहन कंपनियों को बंद करके नई क्षेत्रीय कंपनियां बनाना शामिल है। मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए होल्डिंग कंपनी के सहयोग से नगर निगम के फंड से विकसित बस टर्मिनल, बस स्टैंड और स्टॉप को अपग्रेड किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न भत्तों के संशोधन को मंजूरी दी, जिससे राज्य सरकार पर 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा। हाउस रेंट अलाउंस (HRA): 7वें वेतन आयोग और मूल वेतन के आधार पर A-श्रेणी के शहरों के लिए 10%, B-श्रेणी के शहरों के लिए 7%, C और D-श्रेणी के शहरों के लिए 5%। दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता, आवास पात्रता और राज्य से बाहर की यात्रा के लिए स्थानीय परिवहन सहित मूल्य सूचकांक समायोजन के अनुसार अन्य भत्ते बढ़े।

अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भत्ता, पात्र डॉक्टरों और मेडिकल शिक्षकों के लिए नॉन-प्रैक्टिस भत्ता कैबिनेट मंत्रियों ने छतरपुर जिले के लवकुशनगर में माता बम्बरबैनी प्राचीन मंदिर को भी पवित्र स्थल घोषित किया। इसमें खसरा नंबर 2157 (0.012 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 2158 (30.375 हेक्टेयर) पहाड़ी भूमि शामिल है। घोषणा से मंदिर स्थल का बेहतर संरक्षण और विकास सुनिश्चित होगा।

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Vikas Julana

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