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कलकत्ता HC का सख्त निर्देश - दो मई को विजय जुलूस, रैलियों पर पाबंदी में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सभी प्राधिकारों से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के दिन दो मई को रैलियों और जमावड़े पर निर्वाचन आयोग द्वारा लगायी गयी पाबंदी का कड़ाई से पालन करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

08:06 PM Apr 27, 2021 IST | Ujjwal Jain

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सभी प्राधिकारों से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के दिन दो मई को रैलियों और जमावड़े पर निर्वाचन आयोग द्वारा लगायी गयी पाबंदी का कड़ाई से पालन करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सभी प्राधिकारों से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के दिन दो मई को रैलियों और जमावड़े पर निर्वाचन आयोग द्वारा लगायी गयी पाबंदी का कड़ाई से पालन करने का मंगलवार को निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी के मद्देनजर दो मई को विजय जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गयी है।
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आयोग ने मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ को पाबंदी के बारे में अवगत कराया। अदालत कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस संबंधी निर्देशों के पालन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
पीठ ने आदेश दिया, ‘‘यह अदालत निर्देश देती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा लगायी गयी पाबंदी का सभी संबंधित प्राधिकार कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।’’एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं की किल्लत है और अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है तथा राज्य को ऐसे हालात से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए।
राज्य की तरफ से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि रोजाना का स्वास्थ्य बुलेटिन पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। पीठ ने कहा कि उसे आशा है कि याचिकाकर्ता आंकड़ों पर गौर करेगा और स्वास्थ्य बुलेटिन के संबंध में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर इस बारे में अवगत कराएगा।मामले में तीन मई को अगली सुनवाई होगी।
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