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नेत्रहीन नहीं पहचान सकते 50 का नया नोट : उच्च न्यायालय

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01:59 PM Nov 04, 2017 IST | Desk Team

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नई दिल्ली : पचास रुपये के नए नोटों को दृष्टिहीनों द्वारा दूसरे नोटों से अलग नहीं किया जा सकता है। इस बात का दावा करते हुए आज दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पचास रुपये के नए नोटों में नेत्रहीन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का पहचान चिहन नहीं रखी गई है, जिससे वह मूल्यवर्ग के बीच अंतर कर सकें। इस पर न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद, सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मिथल और न्यायाधीश सी हरि शंकर की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को केंद, सरकार और आरबीआई के तत्काल ध्यान में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक महत्व का मामला है। पीठ ने कहा कि यह मुद्दा सार्वजनिक महत्व और नेत्रहीन लोगों के अधिकारों से जुड़ हुआ है। इस पर आरबीआई और केंद सरकार के तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

न्यायालय ने सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। हालांकि पीठ ने 50 रुपये के नए नोटों के मुद्रण और वितरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तीन वकीलों और एक कंपनी सचिव ने याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया है कि नए पचास के नोटों में नेत्रहीनों के मूल्यवर्ग पहचानने के लिए किसी तरह की पहचान चिहन नहीं दिया गया है।

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