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पंजाब के सिटी सैंटर घोटाले में कैप्टन अमरेंद्र सिंह को राहत

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01:58 PM Feb 04, 2018 IST | Desk Team

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लुधियाना : सिटी सैंटर केस में एमएलए सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा विजिलैंस की ओर से केस को बंद करवाने के लिए दाखिल की गई रिपोर्ट के बाद केस में पार्टी बनने के लिए दायर की गई अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। जिला एवं सैशन जज गुरबीर सिंह अदालत ने यह फैसला देते हुए कहा कि बैंस ने 10 वर्ष के दौरान कभी भी अदालत में चल रही कार्यवाही में शामिल होने का प्रयास नहीं किया। इसलिए इस अर्जी का कोई औचित्य नहीं है और अदालत में करीब 10 वर्ष से यह मामला लंबित है।

मालूम रहे कि विजिलैंस पुलिस द्वारा मुखयमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ चल रहे सिटी सैंटर मामले को बंद करवाने के लिए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। जिसे बैंस के साथ एक गवाह सुनील कुमार डे ने भी चुनौती दी थी। अदालत ने सुनील कुमार डे द्वारा भी क्लोजर रिपोर्ट को दी चुनौती की अर्जी को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार शिकायतकर्ता ही क्लोजर रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दे सकता है। अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च नियत कर दी है। इस दिन अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट व सिटी सैंटर मामले में आरोपी कैप्टन अमरेंद्र सिंह सहित अन्य आरोपियों पर आरोप तय किये जाने या न किये जाने पर बहस सुनी जाएगी।

मालूम रहे कि सुनील कुमार डे व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने अलग अलग अर्जियां दाखिल होने पर न्यायधीश ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को इस पर अपना जवाब देने व बहस करने के लिए कहा था। सुनील कुमार डे ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि विजिलैंस पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उनके बतौर गवाह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किये थे। लेकिन विजिलैंस पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते कैप्टन अमरेंद्र सिंह सहित अन्य को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जोकि गलत है। जबकि इस मामले में सरकार को करोडों रूपये का नुकसान हुआ है, जोकि घोटाले के कारण हुआ है।

उन्होंने कहा कि कई अनियमितताओं के चलते विजिलैंस पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था लेकिन अब सरकार बनते ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। सुनील कुमार डे ने अदालत से उन्हें धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत क्लोजर रिपोर्ट में शामिल करने का आग्रह किया था ताकि वो विजिलैंस पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज कर सके। और अदालत के समक्ष सही तथ्य ला सके।

यहां उल्लेखनीय है कि पंजाब प्रॉसिक्यूशन विभाग के डायरेक्टर विजय सिंगला व जिला अटार्नी रविंदर कुमार अबरौल ने विधायक बैंस व सुनील कुमार डे की अर्जियों का विरोध करते हुए कहा था कि इन दोनों का अर्जियां दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और मामले में यह शिकायतकर्ता नहीं है। उनका कहना था कि यह कोई सिविल केस नहीं है, जिसमें कोई भी खुद को पार्टी बनने के लिए अदालत के पास अर्जी दे। उधर लोक इंसाफ पार्टी प्रमुख सिमरजीत सिह बैस की याचिका को मानयोग जज ने आज खारिज कर दिया इस मामले पर बैस ने कहा कि वह इंसाफ के लिये हाईकोरट जाये गे अगर वहा से इंसाफ ना मिला तो वह होम टुडे के खिलाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटकायेगे।

– सुनीलराय कामरेड

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