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असम खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्सन, कार्बाइड युक्त फलों की जांच

02:49 PM May 23, 2024 IST | Aastha Paswan
असम खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्सन  कार्बाइड युक्त फलों की जांच

Carbide-laden fruits: असम में खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क नजर आई है। कार्बन युक्त फलों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए असम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुवाहाटी के फैंसी बाजार इलाके में एक अभियान चलाया और बड़ी मात्रा में कार्बाइड युक्त आम जब्त किए।

Highlights

  • असम में बेचे जा रहे हैं कार्बाइड युक्त फल
  • असम खाद्य विभाग ने लिया एक्शन
  • कार्बाइड युक्त आम जब्त किए

खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को बोंगाईगांव जिले में भी अभियान चलाया। जिसमें उन्होंने फैंसी बाजारों पर कार्रवाई करते हुए बड़ एक्शन लिया है। खाद्य सुरक्षा के कर्मचारी गुवाहाटी के फैंसी बाजार, बोंगाईगांव के पागलस्थान और बड़ाबाजार के फल बाजार में गए और आम सहित विभिन्न फलों की जांच की। विभिन्न फलों के नमूने एकत्र किए हैं और उन्हें आवश्यक परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया है।

कैल्शियम कार्बाइड से बने फल

कैल्शियम कार्बाइड, जो आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। ये पदार्थ, जिन्हें 'मसाला' के नाम से भी जाना जाता है, चक्कर आना, बार-बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसिटिलीन गैस इसे संभालने वालों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है।

इन फलों से होने वाले नुकसान

ऐसी संभावना है कि कैल्शियम कार्बाइड प्रयोग के दौरान फलों के सीधे संपर्क में आ सकता है और फलों पर आर्सेनिक और फास्फोरस के अवशेष छोड़ सकता है। इन खतरों के कारण, खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियमन 2.3.5 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस विनियमन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति एसिटिलीन गैस, जिसे आमतौर पर कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है, के उपयोग द्वारा कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों को किसी भी विवरण के तहत बिक्री या पेशकश या बिक्री के लिए अपने परिसर में नहीं रखेगा या बिक्री के उद्देश्य से अपने परिसर में नहीं रखेगा।"

(Input From ANI)

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