हिंदु आगुओं कत्ल मामला : गिरफ्तार युवकों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में तबदील करने के आदेश
पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर आधा दर्जन हिंदू नेताओं की हत्या करने के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफतार किए गए नौजवानों को अब दिल्ली
लुधियाना : पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर आधा दर्जन हिंदू नेताओं की हत्या करने के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफतार किए गए नौजवानों को अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में तबदील किया जाएंगा और इन सभी केसों की सुनवाई भी दिल्ली की विशेष एन.आई.ए की अदालत में की जाएंगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंजाब के अलग-अलग स्थानों से 6 हिंदू आगुओं की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 11 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। गिरफतार किए गए युवकों में हरदीप सिंह, रमनदीप सिंह उर्फ शेरा, जगतार सिंह जिम्मी, धर्मेंद्र सिंह गुगनी, अनिल कुमार काला, अनमिंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह, रविपाल सिंह, पहाड़ सिंह, परवेज और मलूक शामिल थे।
एन.आई.ए द्वारा इन सभी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज करके मुकदमा चलाया जा रहा था और यह मुकदमें एस.ए.एस नगर मोहाली की अदालत में चल रहे थे लेकिन कुछ समय पहले एन.आई.ए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करके गिरफतार किए गए नौजवानों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में तबदील करने की अपील की गई थी। एनआईए का तर्क था कि पंजाब में इन नौजवानों की जान को खतरा है और यह जेलों में खालिस्तान का प्रचार कर रहे है। इसके अतिरिक्त नौजवान जेल से फरार भी हो सकते है। सुरक्षा कारणों के चलते इनको पंजाब से तिहाड़ जेल में तबदील किया जाएं।
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एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी मांग की थी कि इन सभी को दिल्ली की विशेष एनआईए की अदालत में मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा पर आधारित दोहरे बैंच ने इस मामले की सुनवाई की। मानयोग जज द्वारा कुछ ही मिनटों में इस मामले की सुनवाई करते फैसला सुना दिया और एनआईए की दोनों अपीलों को मंजूर कर लिया गया। अब सभी नौजवान दिल्ली की तिहाड़ जेल में तबदील किए जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमें भी वही चलेंगे।
इस वक्त उक्त नौजवानों में मलूक पटियाला जेल और हरदीप सिंह शेरा बठिण्डा जेल में बंद है। पुलिस द्वारा पंजाब के अलग-अलग स्थानों से 6 हिंदू आगुओं की हत्या के मामले में गिरफतार किया था। इनमें लुधियाना के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रविंद्र गोसाई, लुधियाना के हिंदू नेता अमित शर्मा, लुधियाना के ही पादरी सुलतान मसीह, दुर्गा प्रसाद और जगेड़ा मालेरकोटला के नजदीक डेरा प्रेमियों की हत्या के मामले में शामिल थे। इनके अलावा लुधियाना के किदवई नगर में आरएसएस शाखा पर गोलियां चलाने के मामले में भी इन नौजवानों को नामजद किया गया था। गिरफतार नौजवानों के वकील जसपाल सिंह मझपुर ने बताया कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पटीशन लगाई जाएंगी।
उधर गिरफतार किए गए युवकों के वारिसों का कहना है कि दिल्ली की दोहरी बैंच अरूण मिश्रा और नवीन सिन्हा ने सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर एक तरफा फैसला देकर सिख कौम को भारत में तीसरे दर्जे के नागरिक होने का एहसास करवाया है।
– सुनीलराय कामरेड