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CBI ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में BRS नेता के. कविता का बयान किया दर्ज

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के. कविता से ‘दिल्ली आबकारी नीति घोटाले’ के सिलसिले में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया।

12:40 AM Dec 12, 2022 IST | Shera Rajput

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के. कविता से ‘दिल्ली आबकारी नीति घोटाले’ के सिलसिले में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के. कविता से ‘दिल्ली आबकारी नीति घोटाले’ के सिलसिले में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया।
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पूर्वाह्न 11 बजे पहुंचे अधिकारी शाम साढ़े छह बजे उनके आवास से रवाना हुए। पुलिस ने उनके आवास के पास सुरक्षा बढ़ा दी है।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि निजामाबाद की पूर्व सांसद ने बीआरएस कार्यकर्ताओं और कविता के समर्थकों से उनके आवास पर इकट्ठा नहीं होने का अनुरोध किया।
सूत्रों ने बताया कि जैसा कि पहले कहा गया था कि जब उन्हें नोटिस दिया गया था तो कविता ने दोहराया था कि वह केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करेंगी।
शाम को सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद तेलंगाना के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कविता से उनके आवास पर मुलाकात की।
बाद में, कविता मुख्यमंत्री राव के आधिकारिक निवास-सह कार्यालय ‘प्रगति भवन’ गईं और अपने पिता से मिलीं।
कविता के समर्थन में उनके समर्थकों द्वारा उनके घर के पास पोस्टर लगाए गए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ उनकी तस्वीर भी लगाई थी।
सीबीआई ने पिछले हफ्ते कविता को सूचित किया था कि जांच एजेंसी की एक टीम पूछताछ के लिए 11 दिसंबर को शहर में उनके आवास पर आयेगी।
सीबीआई ने मामले के संबंध में बयान दर्ज करने के लिए कविता को नोटिस भेजा था। कविता ने हाल में कहा था कि वह केवल 13 दिसंबर को छोड़कर 11 से 15 दिसंबर तक अधिकारियों से मुलाकात कर पाएंगी।
जांच एजेंसी ने आपराधिक संहिता प्रक्रिया की धारा-160 के तहत नोटिस जारी किया था और उनसे उस दिन पूर्वाह्न 11 बजे ‘पूछताछ’ के लिए उनकी सुविधा के अनुसार घर का पता बताने के लिए कहा था।
सीआरपीसी की धारा-160 के तहत जांच अधिकारी किसी मामले में गवाह के तौर पर किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है।
‘घोटाले’ में कथित रिश्वत को लेकर दिल्ली की एक अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम सामने आने के बाद उन्होंने कहा था कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।
सीबीआई ने 25 नवंबर को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।
ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में आरोपी अमित अरोड़ा के खिलाफ दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट में कहा था, ‘‘अब तक की जांच के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं की ओर से विजय नायर ने साउथ ग्रुप नामक एक ग्रुप (जिसका नियंत्रण सरत रेड्डी, के कविता, मांगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के हाथों है) से अमित अरोड़ा समेत विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।’’
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