W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

सीबीआई ने पटनीटॉप मास्टर प्लान के उल्लंघन की जांच आरंभ की, पूर्व मंत्री की भूमिका पर संदेह

सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में पटनीटॉप क्षेत्र में होटल मालिकों द्वारा मास्टर प्लान के कथित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम वहां भेजी है जो क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण की जांच करेगी और इस संबंध में एक पूर्व मंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में है।

02:18 PM Jan 15, 2020 IST | Shera Rajput

सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में पटनीटॉप क्षेत्र में होटल मालिकों द्वारा मास्टर प्लान के कथित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम वहां भेजी है जो क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण की जांच करेगी और इस संबंध में एक पूर्व मंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में है।

सीबीआई ने पटनीटॉप मास्टर प्लान के उल्लंघन की जांच आरंभ की  पूर्व मंत्री की भूमिका पर संदेह
Advertisement
सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में पटनीटॉप क्षेत्र में होटल मालिकों द्वारा मास्टर प्लान के कथित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम वहां भेजी है जो क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण की जांच करेगी और इस संबंध में एक पूर्व मंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में है।
Advertisement
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के 31 दिसंबर 2019 के आदेश पर प्रारंभिक जांच दर्ज की गयी थी। अदालत ने एजेंसी को आठ सप्ताह के अंदर जांच पूरी करने और रिपोर्ट पेश का निर्देश दिया था।
Advertisement
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि यह आदेश पटनीटॉप के होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष की जनहित याचिका पर पारित किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पटनीटॉप क्षेत्र के मास्टर प्लान का उल्लंघन किया गया है और 70 प्रतिशत होटलों और रेस्तराओं का निर्माण बिना अनुमति के हुआ है।
Advertisement
एक अधिकारी ने बताया कि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि 59 होटल और रिसॉर्ट मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जांच पूरी करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई आठ सप्ताह की समय सीमा को पूरा करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने करीब 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम भेजी है।
टीम अभी पटनीटॉप, उधमपुर और जम्मू में कैंप कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई टीम ने अब तक विभिन्न प्राधिकारों से उन होटलों में से 50 के दस्तावेज जुटा लिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने अपने आदेश में एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर करे और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करे।
पीठ पटनीटॉप के क्रिस्टल होटल के मालिक हरचरण सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मांग की गयी है कि पहाड़ी रिसॉर्ट के हरित क्षेत्र में बनाए गए अवैध या अनधिकृत भवनों को ध्वस्त किया जाए।
पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि इनमें से कई गेस्ट हाउस और होटल ऐसी भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं जो कृषि भूमि है और उस पर जम्मू कश्मीर कृषि सुधार अधिनियम, 1976 लागू होता है।
रिपोर्ट के अनुसार मरियम बेगम होटल हरित भूमि का दुरुपयोग कर रहा है और उसने व्यावसायिक उपयोग के लिए एक इमारत का निर्माण किया है।
पीठ ने कहा कि होटल फॉरेस्ट व्यू द्वारा किये गए 4547 वर्ग फुट के निर्माण को तत्कालीन आवास और शहरी विकास मंत्री ने अवैध रूप से मंजूरी दी थी। इस होटल पर कृषि सुधार अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के उल्लंघन करने का भी आरोप है और उसने कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में बदल दिया है।
Author Image

Shera Rajput

View all posts

Advertisement
Advertisement
×