Chaitanya Baghel को बड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जानें पूरा मामला
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे Chaitanya Baghel की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उन्हें पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की और अब अदालत से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मंजूरी मिल गई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईडी के वकील डॉ. सौरभ पांडे ने बताया कि एजेंसी ने पहले Chaitanya Baghel के घर पर छापा मारा और फिर उन्हें हिरासत में लेकर 18 जुलाई को पांच दिन की रिमांड ली। इस दौरान कई दस्तावेजों की जांच की गई और कई सवालों के जवाब लिए गए। पूछताछ के बाद जब तत्काल कुछ नया सामने नहीं आया तो अदालत से न्यायिक हिरासत की मांग की गई।
जांच जारी रखने की संभावना
डॉ. पांडे ने यह भी बताया कि अगर भविष्य में पूछताछ की ज़रूरत महसूस हुई तो कोर्ट से अनुमति लेकर जेल में जाकर भी चैतन्य से सवाल-जवाब किए जा सकते हैं। फिलहाल, ईडी को पूछताछ में कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। Chaitanya Baghel
Chaitanya Baghel के वकील ने क्या कहा?
Chaitanya Baghel के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को बिना किसी समन या नोटिस के गिरफ्तार किया गया है, जो कानून की प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह ऐसा पहला मामला है जिसमें गिरफ्तारी से पहले कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई।
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अगली पेशी 4 अगस्त को
फैजल रिजवी ने जानकारी दी कि Chaitanya Baghel को अब 4 अगस्त को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने जेल प्रशासन से चैतन्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही परिजनों और वकीलों को तय समय पर मिलने की अनुमति देने के लिए भी आवेदन दिया गया है। (Chaitanya Baghel)
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Odisha Rape Case : ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मंचेश्वर पुलिस ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष उदित प्रधान को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उदित को रविवार देर रात हिरासत में लिया गया और उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है।
18 मार्च की घटना
पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, यह घटना 18 मार्च को हुई। पीड़िता अपनी सहेली और सहपाठी के साथ भुवनेश्वर के मास्टर कैंटीन स्क्वायर गई थी। (Odisha Rape Case) वहां उसकी सहेली ने उन्हें उदित प्रधान से मिलवाया। इसके बाद, उदित के वाहन में सभी नयापल्ली क्षेत्र के एक होटल पहुंचे। होटल में इन लोगों ने शराब का सेवन किया, लेकिन पीड़िता ने शराब पीने से मना कर दिया।
ड्रिंक पीने से हुई बेहोश
उदित ने कथित तौर पर पीड़िता को सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर की, जिसमें उसने चुपके से नशीला पदार्थ मिला दिया था। (Odisha Rape Case) सॉफ्ट ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद पीड़िता को चक्कर आने लगे और उसने घर छोड़ने को कहा, लेकिन उदित और अन्य लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई।
बेहोशी हालत में किया रेप
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि जब उसे होश आया, तो उसने पाया कि उदित ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उदित ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और चुप रहने को कहा। सहमी पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराने में देरी की, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।