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चंडीगढ़ मेयर चुनाव: पूर्व हाई कोर्ट जज बने स्वतंत्र पर्यवेक्षक

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पूर्व जज की भूमिका महत्वपूर्ण

02:16 AM Jan 27, 2025 IST | Rahul Kumar

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पूर्व जज की भूमिका महत्वपूर्ण

चंडीगढ़ मेयर चुनाव  पूर्व हाई कोर्ट जज बने स्वतंत्र पर्यवेक्षक
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जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस जयश्री ठाकुर को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए 30 जनवरी को होने वाले मतदान की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आदेश दिया कि चुनाव नियुक्त पर्यवेक्षक की मौजूदगी में कराए जाएं और पूरी प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जाए। पीठ ने नगर निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद पर्यवेक्षक की नियुक्ति का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, दोनों पक्षों द्वारा लिए गए परस्पर सहमतिपूर्ण रुख के मद्देनजर, हम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करना उचित समझते हैं।

पर्यवेक्षक को एक लाख रुपये का मानदेय दिया जाएगा

चुनाव की कार्यवाही विद्वान पर्यवेक्षक की शारीरिक उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। चुनाव की कार्यवाही की विधिवत वीडियोग्राफी की जाएगी। इसने आगे आदेश दिया कि निर्वाचन अधिकारी स्वतंत्र पर्यवेक्षक से संपर्क करें और चुनाव की निर्धारित तिथि से पहले पूर्व न्यायाधीश के साथ समन्वय करें। पर्यवेक्षक को एक लाख रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जिसका भुगतान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा और सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, पीठ ने आदेश दिया। चंडीगढ़ के मेयर और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुलदीप कुमार ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनाव गुप्त मतदान के बजाय ‘हाथ उठाकर’ कराए जाएं।

स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने के सीमित उद्देश्य पर याचिका पर नोटिस जारी किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव निर्धारित तिथि पर “स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से” आयोजित किया जाए। चंडीगढ़ में 2024 के मेयर चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जब रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को विजेता घोषित करने के लिए मतपत्रों को चुनिंदा तरीके से विकृत किया था। आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने अनियमितताओं के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने आरओ द्वारा परिणाम की घोषणा को पलट दिया और कुमार को मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया।

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