For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

जून से PF निकासी में बदलाव: अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे पैसा

पीएफ निकासी के नए तरीके: एटीएम और यूपीआई से पैसे निकालें

01:23 AM Jun 01, 2025 IST | Aishwarya Raj

पीएफ निकासी के नए तरीके: एटीएम और यूपीआई से पैसे निकालें

जून से pf निकासी में  बदलाव  अब atm और upi से निकाल सकेंगे पैसा

EPFO ने जून 2025 से PF निकासी को सरल और आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। कर्मचारी अब ATM और UPI के माध्यम से सीधे PF से पैसा निकाल सकेंगे, जिससे आपात स्थिति में त्वरित निकासी संभव होगी। इसके लिए एक विशेष विड्रॉल कार्ड जारी किया जाएगा, जो बैंक ATM कार्ड की तरह काम करेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने के लिए जून 2025 से एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO 3.0 के तहत कर्मचारियों को अब ATM और UPI के जरिए सीधे PF (Provident Fund) से पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसका मकसद यह है कि जरूरत के समय, खासतौर पर किसी आपात स्थिति में, कर्मचारी तुरंत पैसा निकाल सकें। इसके लिए खाताधारकों को एक विशेष विड्रॉल कार्ड भी जारी किया जाएगा जो बैंक ATM कार्ड जैसा ही काम करेगा। EPFO अब UPI इंटीग्रेशन की दिशा में भी बढ़ रहा है। कर्मचारी अपने PF अकाउंट को UPI ऐप्स (जैसे PhonePe, Google Pay आदि) से लिंक कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सीधे PF से पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।

EPFO 3.0 के तहत क्या-क्या बदलेगा?

EPFO 3.0 एक नई डिजिटल व्यवस्था होगी जो PF खातों को सीधे भुगतान तंत्रों से जोड़ेगी। इसके अंतर्गत सब्सक्राइबर्स को एक खास EPFO विड्रॉल कार्ड मिलेगा जिसे बैंक ATM कार्ड की तरह उपयोग किया जा सकेगा। इसके जरिए कर्मचारी ATM से PF का कुछ निश्चित हिस्सा निकाल सकेंगे। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि आपातकाल में फंड निकाला जा सके, लेकिन रिटायरमेंट के लिए जमा राशि पर असर न पड़े।

EPFO ने फरवरी में जोड़े 16.10 लाख नए सदस्य, रोजगार के अवसरों में वृद्धि

नौकरी छूटने पर कैसे मिलती है राहत?

EPFO के मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने के बाद PF अकाउंट से 75% राशि निकाल सकता है। यह प्रावधान बेरोजगारी के दौरान जरूरी खर्चों के लिए राहत देता है। बाकी बची हुई 25% राशि को नौकरी छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। यह व्यवस्था कर्मचारी को आर्थिक अस्थिरता से बाहर निकालने में मदद करती है।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Aishwarya Raj

View all posts

Advertisement
×