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चिन्मय कृष्ण दास की जमानत खारिज, VHP ने बांग्लादेशी न्यायपालिका पर उठाए सवाल

चिन्मय कृष्ण दास की जमानत खारिज, VHP ने उठाए न्यायपालिका पर सवाल

12:43 PM Jan 02, 2025 IST | Vikas Julana

चिन्मय कृष्ण दास की जमानत खारिज, VHP ने उठाए न्यायपालिका पर सवाल

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने गुरुवार को बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि यह विकृत, जिहादी, हिंदू विरोधी और बांग्लादेश विरोधी मानसिकता का संकेत है।

बंसल ने आरोप लगाया कि देश की निचली न्यायपालिका जिहादियों के दबाव में है, जो बांग्लादेश के युवाओं पर इस्लाम की छवि को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अलगाववादियों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया है। ऐसा लगता है कि उनकी निचली न्यायपालिका जिहादियों के दबाव में काम कर रही है। चिन्मय दास के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाना एक विकृत, जिहादी, हिंदू विरोधी और बांग्लादेश विरोधी मानसिकता का संकेत है, बांग्लादेश के युवाओं ने इस्लाम की छवि को नष्ट कर दिया है।

इस बीच, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा ने कहा कि बांग्लादेशी न्यायपालिका शायद सरकारी प्रभाव या हिंदू अल्पसंख्यकों के बारे में पक्षपातपूर्ण धारणाओं के तहत काम कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं और वह जमानत के हकदार हैं, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कार्रवाई देश में इस्लाम को प्राथमिक धर्म और संस्कृति के रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाती है।

सचदेवा ने मीडिया से कहा कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की न्यायपालिका सरकार के निर्देशों या हिंदू अल्पसंख्यकों के तत्वों और उनके खिलाफ मामलों से एक निश्चित तरीके से निपटने की धारणाओं पर व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं। वह जमानत के हकदार हैं। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका एक नए बांग्लादेश की विचारधाराओं का पालन कर रही है, जहां वे इस्लाम को देश का प्राथमिक धर्म, प्राथमिक संस्कृति बनाना चाहते हैं।

मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां के अनुसार इससे पहले दिन में, चटगाँव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लगभग 30 मिनट बाद चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। चिन्मय कृष्ण दास की जमानत की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के ग्यारह वकील भाग लेने वाले थे। 3 दिसंबर, 2024 को, चटगाँव कोर्ट ने जमानत की सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी क्योंकि अभियोजन पक्ष ने समय याचिका प्रस्तुत की थी और चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था।

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