CM भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए किया ब्याज राहत योजना का ऐलान, 30 जून तक करना होगा ये काम
किसानों के लिए मुख्यमंत्री की नई ब्याज राहत योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री अतिदेय ब्याज राहत योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत भूमि विकास बैंक के पात्र ऋणियों को 100 प्रतिशत ब्याज राहत दी जाएगी। लाभ लेने के लिए ऋणियों को 30 जून 2025 तक देय राशि का 25% जमा करना होगा, बाकी राशि तीन किश्तों में दी जा सकती है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री अतिदेय ब्याज राहत एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को ब्याज के बोझ से राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत भाजपा सरकार ने भूमि विकास बैंक के सभी पात्र अतिदेय ऋणियों को 100 प्रतिशत ब्याज राहत प्रदान करने की घोषणा की है। जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने बताया कि बैंक द्वारा वितरित सभी ऋण खाते जो 1 जुलाई 2024 को अतिदेय श्रेणी में हैं, उनके लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
भूमि विकास बैंक सचिव लाल जसावत चारण ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणियों को देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत 30 जून 2025 तक बैंक में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष राशि योजना अवधि 1 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025 के मध्य अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराई जा सकेगी। लाल जसावत चारण के अनुसार जिन किसानों के ऋण वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत दिए गए थे तथा अब समाप्त हो चुके हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। पात्र ऋणियों की सूची बैंक के प्रधान कार्यालय एवं संबंधित शाखाओं पर उपलब्ध है। यदि कोई पात्र ऋणकर्ता सूची में शामिल नहीं है, तो वह तीन दिवस के भीतर अपना नाम सूची में जुड़वा सकता है।
जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक सचिव लाल जसावत चारण ने बताया कि योजना के तहत पात्र को ऋण खातों में 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच अतिदेय ब्याज की शेष राशि पर ही राहत दी जाएगी। 1 जुलाई 2024 के पश्चात मूलधन, बीमा प्रीमियम एवं देय किश्तों पर कोई राहत देय नहीं होगी। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब ऋणी अपने हिस्से की सम्पूर्ण देय राशि जमा करवाएगा, जिसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राशि ऋणी के खाते में राज्य सरकार के डेबिट हेड में दर्ज हो जाएगी।
मृत ऋणियों के मामलों में उत्तराधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समझौता राशि जमा करवाकर योजना का लाभ ले सकेंगे। लेकिन उन्हें सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भी चुकानी होगी। निपटान राशि में 1 जुलाई, 2024 तक की अतिदेय राशि (मूलधन, ब्याज, दंड ब्याज, अन्य व्यय और बीमा प्रीमियम) तथा 1 जुलाई, 2024 के बाद देय देयताएं शामिल होंगी। ऋणी द्वारा देय सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के पश्चात ही राहत राशि के दावे राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।
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