CM देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ से बड़ी राहत मिली है. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह याचिका कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल विनोद गुडधे द्वारा दायर की गई थी, जो चुनाव में फडणवीस से पराजित हुए थे.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रफुल्ल गुडधे ने अपनी याचिका में दावा किया था कि चुनाव प्रक्रिया में कई जरूरी नियमों का पालन नहीं हुआ और भ्रष्टाचार भी हुआ. उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि इस चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए. 2024 के चुनाव में उन्हें फडणवीस से 39,710 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था.
इस आधार पर खारिज हुई याचिका
जस्टिस प्रवीण पाटिल की अगुवाई वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया. गुडधे के वकील पवन दहट ने बताया कि याचिका इसलिए खारिज की गई क्योंकि याचिकाकर्ता यानी गुडधे, याचिका दायर करते समय स्वयं उपस्थित नहीं थे, जो कि एक जरूरी शर्त होती है.
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में गुडधे
गुडधे के वकील ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और अब वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. उनका कहना है कि मामले में गहराई से सुनवाई होनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गंभीर खामियों की बात उठाई थी.
चार अन्य चुनाव याचिकाएं भी हुईं खारिज
गुडधे की याचिका के अलावा, हाईकोर्ट ने चार अन्य याचिकाएं भी खारिज कर दीं. ये याचिकाएं भाजपा के विधायकों, मोहन माटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और किरीटकुमार भंगड़िया के चुनाव को चुनौती देने के लिए दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में भी समान प्रकार की प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने इन्हें भी तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया.