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गजेंद्र शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में CM गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली कोर्ट में हुए पेश

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।

03:00 PM Aug 07, 2023 IST | Desk Team

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।

गजेंद्र शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में cm गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली कोर्ट में हुए पेश
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए  दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।
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 मामले को 21 अगस्त के लिए किया सूचीबद्ध 
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बता दें, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ‘संजीवनी’ घोटाले पर टिप्पणी के साथ उन्हें कथित रूप से बदनाम करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने आज अशोक गहलोत की उपस्थिति दर्ज करने के बाद दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 21 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत में दी थी चुनौती 
एसीएमएम जसपाल ने आगे कहा कि, राउज एवेन्यू कोर्ट के सत्र न्यायालय ने पिछले हफ्ते अशोक गहलोत की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायत मामले की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी।अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि शिकायत में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी समन और चल रही कार्यवाही को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत में चुनौती दी थी।
संजीवनी घोटाले में आरोपी के रूप में प्रतिवादी
वहीं, सत्र अदालत ने कहा कि, उपरोक्त शिकायत मामले में लगाए गए आरोपों का सार यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ बयान और भाषण प्रकाशित किए थे, जिनके बारे में प्रतिवादी का दावा है कि वे मानहानि करने वाले और उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। प्रतिष्ठा और दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक कारणों से बनाई गई है। ये बयान मोटे तौर पर एक संजीवनी घोटाले में आरोपी के रूप में प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों की भागीदारी और स्थिति से संबंधित हैं।
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