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Coal Scam : ED के समन पर मध्यरात्रि को कार्यालय पहुंचीं TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार, लटका मिला ताला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर धन शोधन के एक मामले में उन्हें मिले नोटिस के अनुसार रविवार आधी रात को एजेंसी के कार्यालय पर पहुंच गई

12:46 PM Sep 12, 2022 IST | Desk Team

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर धन शोधन के एक मामले में उन्हें मिले नोटिस के अनुसार रविवार आधी रात को एजेंसी के कार्यालय पर पहुंच गई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर धन शोधन के एक मामले में उन्हें मिले नोटिस के अनुसार रविवार आधी रात को एजेंसी के कार्यालय पर पहुंच गई, लेकिन वहां ताला लगा मिला। ईडी ने गंभीर को ‘‘भूलवश’’ सोमवार को दोपहर साढ़े 12 बजे के बजाय रविवार देर रात साढ़े 12 बजे पेश होने का नोटिस जारी कर दिया था।
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वही, नीले रंग का कुर्ता पहने हुए गंभीर सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय पहुंचीं और उन्हें वहां ताला लगा मिला, जिसके बाद वह वहां एक तस्वीर खिंचवाकर लौट गयीं। बाद में एजेंसी ने नोटिस में दिए समय को ‘‘टंकण की त्रुटि’’ बताया। गंभीर ने बाद में एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा, ‘‘मुझे देर रात साढ़े 12 बजे आने के लिए कहा गया था इसलिए मैं आयी थी।’’ वह ईडी कार्यालय में अपने एक वकील के साथ पहुंची थीं। गंभीर को 10 सितंबर को कोलकाता हवाई अड्डे पर ईडी के अधिकारियों ने रविवार ‘‘देर रात साढ़े 12 बजे’’ यहां एजेंसी के कार्यालय में पेश होने का नोटिस सौंपा था। 
कोयला घोटाला मामले में होगी गंभीर से पूछताछ 
हालांकि, उन्होंने कथित कोयला घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करने की जरूरत का हवाला देते हुए उन्हें विदेश जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया था। अधिकारियों ने बताया कि अब गंभीर को दोपहर करीब दो बजे एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए नया समन भेजा गया है। पहले के समन में दिया गया मध्यरात्रि का वक्त ‘‘टंकण की त्रुटि’’ थी, जिसके चलते ‘पीएम (अपराह्न) के बजाय एएम (पूर्वाह्न)’ हो गया था, जबकि इसे 12 सितंबर को ‘‘दोपहर साढ़े 12 बजे’’ होना चाहिए था।
ईडी ने अभी तक इस मामले में गंभीर से पूछताछ नहीं की है।सीबीआई ने पहले इस मामले में उनसे पूछताछ की थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अगस्त में ईडी को दिल्ली के बजाय कोलकाता में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में गंभीर से पूछताछ करने का निर्देश दिया था। साथ ही उसने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक गंभीर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का भी निर्देश दिया था।
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