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एक वकील ने जिला न्यायाधीश के पास एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान वर्चुअल सुनवाई रिकॉर्डिंग साझा करने के मामले में सुनीता केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए। शिकायतकर्ता वैभव सिंह ने दावा किया है कि सुनवाई की रिकॉर्डिंग की गई। इसे सुनीता केजरीवाल और अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था।
उन्होंने इस मामले में अदालती कार्यवाही से संबंधित वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानूनी नोटिस भी भेजा है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एक विस्तृत जांच स्थापित करने और अधिसूचना संख्या 348/ द्वारा अधिसूचित इस न्यायालय के 26 अक्टूबर, 2021 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों की जानबूझकर र अवहेलना करने के लिए सभी व्यक्तियों/राजनीतिक दलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
शिकायत सुनीता केजरीवाल, एक्स हैंडल नेम अक्षय, प्रोमिला गुप्ता (पार्षद, वार्ड 11, तिमारपुर), विनीता जैन (कांग्रेस राजस्थान की उपाध्यक्ष), डॉ अरुणेश के खिलाफ दर्ज की गई है। कुमार यादव ने अपने एक्स हैंडल @YadavArunesh के साथ 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में अदालती कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग को अनधिकृत रूप से प्रसारित किया। बताया गया है कि 28 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेश किया था। आगे कहा गया है कि 28 मार्च को, अरविंद केजरीवाल ने अपना मामला सीबीआई के विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करने का विकल्प चुना। उन्होंने विशेष न्यायाधीश को तथ्यों के साथ अपनी कहानी सुनाई, जो रिकॉर्डिंग के अनुसार लगभग 9/9:30 मिनट लंबी थी, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित है।