Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा- उम्मीद है कि धन विधेयक के मुद्दे पर 'Supreme Court' का फैसला जल्द आएगा

05:29 PM Oct 12, 2023 IST | NAMITA DIXIT

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा प्रमुख विधेयकों को धन विधेयक के तौर पर पारित कराने को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पीठ का गठन किया है और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में जल्द फैसला आएगा।उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का संसद के कामकाज पर दूरगामी असर होगा।
सुनवाई का उद्देश्य ‘धन विधेयक’ से जुड़े विवाद का समाधान
उच्चतम न्यायालय ने छह अक्टूबर को कहा था कि वह आधार अधिनियम जैसे कानून को ‘धन विधेयक’ के रूप में पारित करने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा।इस संबंध में सुनवाई का उद्देश्य ‘धन विधेयक’ से जुड़े विवाद का समाधान करना है।
धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने को चुनौती दी
रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आख़िरकार, उच्चतम न्यायालय ने मेरी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधान न्यायाधीश करेंगे। यह पीठ मेरी उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें मोदी सरकार द्वारा प्रमुख विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने को चुनौती दी गई है।’’

 

विरोधी अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने वाला विधेयक शामिल
रमेश का कहना था, ‘‘मैंने इस मुद्दे को संसद में और उसके बाहर उच्चतम न्यायालय में तीन याचिकाओं के माध्यम से बार-बार उठाया है। पहली याचिका छह अप्रैल, 2016 को दायर की गई थी क्योंकि राज्यसभा को प्रमुख कानूनों में संशोधनों पर चर्चा करने या पारित करने के अवसर से वंचित किया गया। उदाहरण के तौर पर इनमें आधार विधेयक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण सहित कई न्यायाधिकरणों की शक्तियों को कमजोर करने वाला विधेयक और धन शोधन विरोधी अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने वाला विधेयक शामिल हैं।’’उन्होंने कहा, ‘‘उम्मीद है कि इस संबंध में अंतिम फैसला जल्द आएगा और इसका संसद के कामकाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

Advertisement
Advertisement
Next Article