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टारगेट किलिंग : ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड खंगालने जम्मू गई लुधियाना पुलिस

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01:33 PM Nov 29, 2017 IST | Desk Team

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टारगेट किलिंग   ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड खंगालने जम्मू गई लुधियाना पुलिस
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लुधियाना : टार्गेट किलिंग प्रकरण में हिंदू नेता अमित शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार तलजीत सिंह उर्फ जिममी से संबंधित ट्राजेक्शन का रिकार्ड खंगालने लुधियाना पुलिस की टीम थाना डिविजन नंबर 8 के प्रभारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में जम्मू पहुंची। लेकिन वहां वैस्ट्रन यूनियन व अन्य दुकानें बंद होने के कारण रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है। यह खुलासा स्थानीय अदालत में तलजीत सिंह उर्फ जिम्मी के पुलिस रिमांड की मांग करने के दौरान हुआ। तलजीत सिंह उर्फ जिम्मी को आज इलाका मैजिस्ट्रेट राजिंदर सिंह नागपाल की अदालत में पेश किया गया।

अदालत में सरकारी वकीलों राजवीर सिंह चाहल व मनजिंदर कौर ने जिम्मी का पुलिस रिमांड बढाने की मांग की। जिला अटार्नी रविंदर कुमार अबरौल ने पत्रकारों को बताया कि अदालत में सरकारी वकीलों की टीम ने जिम्मी का पुलिस रिमांड मांगते हुए अदालत को बताया कि उनके पास लेन-देन को लेकर प्रयाप्त सबूत मौजूद है और जिम्मी ने वरिंदर सिंह के माध्यम से एक लाख अस्सी हजार रूपये की राशी अदा की थी। इसके बारे में भी पूछताछ करनी बाकी है। उनके मुताबिक अस्सी हजार रूपये की ट्राजेक्शन आरोपी ने वरिंदर सिंह के माध्यम से जगजीत सिंह को भेजी थी।

उन्होंने अदालत से जिम्मी को पांच दिन के रिमांड पर भेजने की मांग की। अदालत ने आरोपी पक्ष व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद जिम्मी को भी 30 नवंबर तक के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

पंजाब में टारगेट किलिंग के विभिन्न मामलों में से एक अन्य केस लुधियाना के पादरी सुल्तान मसीह के हत्याकांड के केस में गिरफतार किए गए एनआरआई यूके सिटीजन जगातर सिंह जौहल को भी आज ज्यूडिशिल मैजिस्ट्रेट श्रीमति सुमित सभ्रवाल की अदालत में पेश किया गया। अदालत मेें सरकारी वकील राजवीर सिंह चाहल ने जौहल को पुन: पुलिस रिमांड भेजने की मांग करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा अभी इस मामले में और नामों का खुलासा करवाये जाने का काम बाकी है। इसके अलावा इस वारदात को अंजाम देने के लिए हुई भारी राशी की ट्रांजेक्शन संबंधी भी जानकारियां जुटाई जानी बाकी है।

जिस पर आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस द्वारा पहले ही जौहल को कई दिन के रिमांड पर रखा जा चुका है। और अभी तक पुलिस ने कोई भी संतुष्टि जनक जांच का खुलासा नहीं किया है। इसलिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर न भेजा जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जौहल को पुन: 30 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

– सुनीलराय कामरेड

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