सज्जन कुमार को दोषी करार देना पीड़ितों के जख्मों पर मरहम: हरजीत सिंह गरेवाल
हरजीत सिंह गरेवाल: सज्जन कुमार को सजा पीड़ितों के लिए राहत
सज्जन कुमार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोपी करार
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह गरेवाल ने 1984 में हुए सिख नस्लकुशी के आरोपीयों में से एक सज्जन कुमार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोपी करार दिए जाने के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सज्जन कुमार 1984 सिख नस्लकुशी के आरोपियों में एक तथा प्रमुख हैं, अदालत ने उन्हें आरोपी करार देकर पीड़ितों के दिलों पर मरहम लगाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा सिख नस्लकुशी के आरोपीयों को बचाने तथा उच्च पदों से नवाजने का काम किया गया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने सिख नस्लकुशी पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस द्वारा बंद कर दिया गए मामलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से खुलवाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई करते हुए आज इस नस्लकुशी के आरोपीयों में से एक सज्जन कुमार को आरोपी करार देकर पीड़ितों के दिलों में बुझी इंसाफ की उम्मीद फिर से जगा दी है।
गरेवाल ने कहा कि कांग्रेस ने करीब 30 वर्षों तक 1984 सिख नस्लकुशी के आरोपीयों पर मामले दर्ज नहीं होने दिए और आरोपियों को मंत्री पदों सहित कई अन्य सम्मान देकर नवाजा। जिसके चलते सिखों में इंसाफ ना मिलने के चलते भारी मायूसी तथा आक्रोश की लहर थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही इन बंद किए गए मामलों को फिर से खुलवाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सुनवाई शुरू करवा कर आरोपियों को सजा दिलवाने का प्रयास शुरू किया, जिसमें आज सज्जन कुमार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोपी करार दे दिया गया है। उन्होंने इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी तथा केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब पीड़ितों के दिलों को ठंडक पहुंची है और उनका देश के सविधान और न्यायालय के इंसाफ पर विश्वास मजबूत हुआ है।