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उत्तर प्रदेश की राजधानी Lucknow के गोमती नगर इलाके में एक दंपति ने एक आवारा कुत्ते की पिटाई करके, उसे बाइक से बांधकर कुछ दूर तक घसीटा। दोनों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें एक पुरुष और एक महिला एक कुत्ते को रॉड से पीटते दिख रहे हैं, जबकि एक अन्य वीडियो में आदमी कुत्ते को तार से बांधता दिख रहा है। DCP सेंट्रल रवीना त्यागी ने कहा, ''घटना 1 अप्रैल की है, जबकि FIR 2 अप्रैल को एक पशु कार्यकर्ता चारू खरे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है।” पुलिस के मुताबिक, दोनों पर आईपीसी की धारा 429 (शरारत), 504 (अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लखनऊ में आसरा नामक एक NGO चलाने वाले खरे ने कहा, “कुत्ता गंभीर हालत में था और उसका अगला पैर टूट गया था। चश्मदीदों ने वह भयावह दृश्य याद किया जिसमें जगदीश नाम के व्यक्ति ने कुत्ते को अपनी बाइक से बांधकर उसे घसीटा, जबकि महिला सोनम ने उसे छड़ी से पीटा।” उसने कहा कि आरोपी के एक करीबी रिश्तेदार ने उसके साथ वीडियो साझा किया था और कुत्ते को प्राथमिक उपचार भी दिया था। खरे ने बताया कि कुत्ते की हालत स्थिर है और उसे ठीक होने में एक महीना लगेगा। उसका मेडिकल गुरुवार को किया जाएगा।
उसने FIR में कहा, ''सूचना मिलने पर जब मैं मौके पर पहुंचा और दंपत्ति से पूछताछ की तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। इसलिए, मुझे 112 पर कॉल करना पड़ा और पुलिस की मदद लेनी पड़ी। हालाँकि, जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया, पुलिस को अपशब्द कहे और मुझे जान से मारने की धमकी दी।” रिपोर्टों के अनुसार, दंपति ने कुत्ते के साथ क्रूरता की क्योंकि उसने उनकी बेटी को घर के बाहर खेलते समय काट लिया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) जिले में 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया है और जिला प्रशासन के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विपिन अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाई गई है और जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा।