Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दिया दोषी करार

03:18 PM Oct 18, 2023 IST | NAMITA DIXIT

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2008 में सौम्या विश्वनाथन की हत्या में शामिल पांचो आरोपियों को दोषी करार दिया है।30 सितंबर 2008 की तड़के करीब 3.30 बजे नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या को चलती गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।बता दें 26 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी। रवि कपूर, बलजीत मालिक, अमित मालिक, और अमित शुक्ला हत्या के लिए दोषी करार दिया गया है। वहीं अमित सेठी नाम के आरोपी को 411 मकोका के तहत दोषी पाया गया है।
प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया
दरअसल, सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह लगभग 3:30 बजे उस वक़्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ लौट रही थी।पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे मकसद डकैती था। दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया था। बलजीत मलिक, रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था।
आरोपियों की सजा पर 26 अक्टूबर को होगी चर्चा
बता दें जिन आरोपियों का बुधवार (18 अक्टूबर 2023) को दोषी करार दिया गया है उन आरोपियों की सजा पर 26 अक्टूबर को चर्चा होगी उसके बाद अगली तारीख को ही उनको इस अपराध के लिए सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले साकेत कोर्ट ने बचाव और अभियान पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया था।

Advertisement
Advertisement
Next Article