POCSO मामले में पूर्व WFI प्रमुख के खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट का आदेश टला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को पूर्व WFI प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर आदेश टाल दिया।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को पूर्व WFI प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर आदेश टाल दिया। यह मामला एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था। पीड़िता द्वारा अपने पहले के बयान से मुकर जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की थी।
विशेष (POCSO) न्यायाधीश गोमती मनोचा छुट्टी पर थीं। मामले को 16 जनवरी, 2024 तक के लिए टाल दिया गया।
अब मामला स्पष्टीकरण की श्रेणी में सूचीबद्ध है। इससे पहले, 1 अगस्त, 2023 को नाबालिग पहलवान और उसके पिता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने रद्दीकरण रिपोर्ट पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने रद्दीकरण रिपोर्ट का विरोध नहीं किया।
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि नाबालिग पहलवान और उसके पिता कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वे दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी और उसके पिता ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट का विरोध नहीं किया। वे कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर पेश हुए थे।
सुनवाई बंद कोर्ट रूम (इन कैमरा प्रोसीडिंग्स) में हुई। दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ पोक्सो मामले में 15 जून को कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 जुलाई को शिकायतकर्ता/उसके पिता को नोटिस जारी किया।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। यह मामला नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पोक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में 500 से ज्यादा पेज हैं। सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह और तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।