For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

कोर्ट ने BJP नेता कुलदीप बिश्नोई की कंपनी को 3.75 करोड़ रुपये अदा करने का दिया निर्देश, जानें पूरा मामला

दिल्ली की एक अदालत ने पट्टे पर ली गई एक परिसंपत्ति के उपयोग को लेकर हरियाणा के भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के स्वामित्व वाली कंपनी को 3.75 करोड़ रुपये (अदालत में) जमा करने का निर्देश दिया है।

06:25 PM Nov 04, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली की एक अदालत ने पट्टे पर ली गई एक परिसंपत्ति के उपयोग को लेकर हरियाणा के भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के स्वामित्व वाली कंपनी को 3.75 करोड़ रुपये (अदालत में) जमा करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने bjp नेता कुलदीप बिश्नोई की कंपनी को 3 75 करोड़ रुपये अदा करने का दिया निर्देश  जानें पूरा मामला
दिल्ली की एक अदालत ने पट्टे पर ली गई एक परिसंपत्ति के उपयोग को लेकर हरियाणा के भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के स्वामित्व वाली कंपनी को 3.75 करोड़ रुपये (अदालत में) जमा करने का निर्देश दिया है।वाद में कहा गया है कि पट्टा विलेख के मुताबिक, रजोकरी गांव में एक फार्म हाउस स्थित परिसंपत्ति को प्रतिवादी कंपनी मेसर्स सेठ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने आवासीय उपयोग के वास्ते प्रति माह 4.25 लाख की दर से दो साल की अवधि के लिए लिया था।
Advertisement
प्रतिवादी कंपनी ने परिसर में राजनीतिक गतिविधियां की
वाद में कहा गया है कि लेकिन 20 मई 2013 की तारीख वाला पट्टा समझौता 14 अप्रैल 2015 को समाप्त हो गया और दो कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद परिसंपत्ति पर कब्जा उसके मालिक निमिताया प्रोपटर्जी लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं किया गया, ना ही इसके उपयोग एवं कब्जा रखने को लेकर कोई शुल्क चुकाया गया।वाद में कहा गया है कि पट्टे की शर्तों का गंभीर उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी कंपनी ने परिसर में राजनीतिक गतिविधियां की हैं और इसे राजनीतिक दल हरियाणा जनहित कांग्रेस का मुख्यालय भी बताया था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सत्यव्रत पांडा ने एक हालिया फैसले में प्रतिवादी कंपनी को 15 अप्रैल 2015 से 14 अप्रैल 2017 तक के लिए प्रति माह 4.25 करोड़ रुपये की दर से उपयोग एवं अन्य शुल्क अदा करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा, ‘‘इसी तरह, 15 नवंबर 2020 तक हर दो साल पर रकम का हिसाब 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जाए और प्रतिवादी को उक्त रकम दो महीनों के अंदर अदालत में जमा करने का निर्देश दिया जाता है।कुल रकम 3,75,00,568 रुपये बनती है।
Advertisement
भजनलाल ने किया था हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन
इस बीच, अदालत ने बिश्नोई की वह अर्जी स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने पक्षकारों के रूप में से उनका नाम हटाने का आग्रह किया है।हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन बिश्नोई के पिता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने 2007 में किया था। पार्टी का 2016 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया।भजनलाल के छोटे बेटे बिश्नोई ने हरियाणा की आदमपुर सीट से विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया और अगस्त में कांग्रेस छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गये।

Advertisement
Author Image

Advertisement
×