Shraddha Murder Case : कोर्ट ने आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत की अवधि 5 दिन और बढ़ाई
दिल्ली की अदालत ने शहर पुलिस को महरौली हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से पांच दिन और पूछताछ करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी।
10:43 PM Nov 17, 2022 IST | Shera Rajput
दिल्ली की अदालत ने शहर पुलिस को महरौली हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से पांच दिन और पूछताछ करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। एक अन्य न्यायाधीश ने फोरेंसिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए आरोपी के सहमति देने के बाद इस मामले का खुलासा करने के लिए उसके ‘नार्को टेस्ट’ की भी अनुमति दी।
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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।
इस बीच वकीलों ने पूनावाला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अदालत परिसर में एकत्र होकर उसके लिए मौत की सजा की मांग की।
अभियुक्त की पहले की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश करने से पहले, दिल्ली पुलिस ने न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दाखिल की और आरोपी को ‘‘कुछ धार्मिक संगठनों और उपद्रवियों’’ से खतरा होने के मद्देनजर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किये जाने का आग्रह किया।
न्यायाधीश ने आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा, ‘‘मुझे मामले की संवेदनशीलता और मीडिया कवरेज के बारे में जानकारी है, मुझे यह भी पता है कि लोग इस मामले पर ध्यान लगाये हुए हैं।’’
सुनवाई के बाद अदालत के सूत्रों ने बताया कि आरोपी को पांच और दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया जबकि उसने मामले में पूछताछ के लिए उसे 10 दिन के लिए हिरासत में दिये जाने का आग्रह किया था।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
इस बीच मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने पुलिस को मामले का खुलासा करने के लिए पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी।
पुलिस ने 12 नवंबर को नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी थी।
पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय पूनावाला ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर (27) की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंकता रहा।
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